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Copyright Case against Kangana Ranaut: कंगना रनौत और अन्य के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, कॉपीराइट उल्लंघन का है मामला

Copyright Case against Kangana Ranaut: पटना हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और अन्य के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता कल्पना सिंह ने आरोप लगाया कि कंगना की फिल्म “इमरजेंसी” में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की प्रसिद्ध पंक्ति “सिंहासन खाली करो कि जनता आती है” का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया है। यह पंक्ति फिल्म के प्रचार सामग्री और गीत में उपयोग की गई थी, जिसका आरोप कल्पना सिंह ने लगाया।

राष्ट्रकवि की बहू ने पहले भी भेजा था नोटिस

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बहू कल्पना सिंह ने 31 अगस्त, 2024 को कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि कंगना रनौत और फिल्म के गीतकार मनोज मुंतशिर ने बिना अनुमति के इस प्रसिद्ध पंक्ति का फिल्म में उपयोग किया। फिल्म का निर्देशन कंगना रनौत ने किया है और यह फिल्म हाल ही में रिलीज़ हुई है।

मार्च में होगी मामले की अगली सुनवाई

पटना हाई कोर्ट में रिट केस संख्या( Writ Case Number) 19202/2024 के तहत इस मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी ने फिल्म के रिलीज़ हो जाने के कारण किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कंगना और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च, 2025 को होगी। जिसमें इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।